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Bhopal Minor Rape : नाबालिग से रेप के आरोपी पिता को उम्रकैद, 3 महीने तक किया बेटी के साथ दुष्कर्म

Bhopal Court Decision

हाइलाइट्स

  • 14 साल की बेटी से रेप के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा।
  • आरोपी ने 3 महीने तक बेटी का किया था शारीरिक शोषण किया।
  • पीड़िता के भाई और दादी ने टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

Bhopal Minor Rape : भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक बेहद संवेदनशील मामले में सख्त फैसला सुनाया है। 14 साल की नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा हुई है। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने यह सजा सुनाई। आरोपी पिता को पॉक्सो कानून की तीन धाराओं में दोषी ठहराया गया।

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3 महीने तक चला शोषण

आरोपी ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ 3 महीने तक दुष्कर्म किया। घटना टीटी नगर थाना क्षेत्र की है। यह सब 12 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था। आरोपी पिता ने बेटी के जन्मदिन पर कपड़े दिलाने का बहाना बनाकर उसे बहलाया। 9 अगस्त 2024 की रात को वह देर रात बेटी के पास लेट गया।

जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि जब घर वाले सो जाते थे, तब पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पिता शराब पीकर मां के साथ भी मारपीट करता था। बेटी डर के मारे चुप रहती थी।

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भाई और दादी ने दर्ज कराई शिकायत

जब पीड़िता की हालत खराब हुई तो उसके भाई और दादी ने टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई। कोर्ट में सुनवाई चली।

विशेष लोक अभियोजक की पैरवी

शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्य शुक्ला ने पैरवी की। उन्होंने मजबूत सबूत पेश किए। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।

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बेटी को 7 लाख रुपए मुआवजा

कोर्ट ने पीड़िता को 7 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया है। इसमें 5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे। 2 लाख रुपए पीड़िता की पढ़ाई और अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। यह राशि पीड़िता की सुरक्षा और भविष्य के लिए है।

कोर्ट का सख्त रुख

विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने कहा कि यह बहुत गंभीर अपराध है। बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कभी माफ नहीं किया जा सकता। आरोपी को उम्रकैद के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िता का परिवार सदमे में है। मां ने बताया कि आरोपी ने परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई। अब परिवार न्याय की उम्मीद में है।

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