Bhopal Municipal Corporation fined : मध्य प्रदेश। भोपाल उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने भोपाल नगर निगम को बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवंटित एलआईजी फ्लैट का समय पर अधिपत्य (पजेशन) नहीं देने के मामले में फोरम ने निगम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम ने यह भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द फ्लैट का कब्जा सौंपा जाए।
LIG फ्लैट के लिए 2 लाख रुपये किये थे जमा
यह मामला बागसेवनिया निवासी भगवान दास बंशकार का है। उन्होंने 18 अक्टूबर 2021 को PMAY योजना के अंतर्गत 12 नंबर स्टॉप के पास बने एलआईजी फ्लैट के लिए आवेदन किया था। उसी दिन बुकिंग अमाउंट के रूप में 2 लाख 20 हजार रुपये जमा कर दिए थे।
इसके बाद निगम ने उन्हें 30 दिनों के अंदर अतिरिक्त 3 लाख 30 हजार रुपये जमा करने को कहा। फ्लैट की कुल कीमत 22 लाख रुपये तय हुई और बाकी राशि के लिए 10 महीने की आसान किस्तों का प्लान बनाया गया।
ढाई साल बाद भी निर्माण अधूरा
भगवान दास ने सभी किस्तें समय पर जमा कीं। ढाई साल बीत जाने के बाद भी जब फ्लैट का पजेशन नहीं मिला तो वे मौके पर गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है।
निराश होकर उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। फोरम की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया।
शिकायतकर्ता को मुआवजा
फोरम ने अपने आदेश में साफ कहा कि निगम की लापरवाही से उपभोक्ता को मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान हुआ है, इसलिए 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है, जो शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। साथ ही, निगम को निर्देश दिया गया कि तय समय-सीमा में फ्लैट का अधिपत्य सौंपा जाए।