MP Love Jihad : इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर लव जिहाद का संवेदनशील और दर्दनाक मामला सामने आया है। भोपाल के रहने वाला शाद सिद्दीकी (पुत्र खालिद सिद्दीकी) विशाल फिटनेस सेंटर में जिम ट्रेनर के रूप में काम करता है। शाद ने जबलपुर की एक हिंदू युवती को ‘सचिन’ नाम से धोखा देकर दोस्ती की।
नौकरी की तलाश में भोपाल पहुंची युवती को झांसे में फंसाकर उसका दैहिक शोषण किया और हकीकत सामने आने पर मारपीट की। इतना ही नहीं धर्मांतरण का दबाव भी बनाया।
गुरुवार रात को करणी सेना के पदाधिकारियों के साथ युवती थाने पहुंची और शाद के खिलाफ रेप, धर्म परिवर्तन दबाव और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का केस दर्ज कराया। पुलिस ने युवती के बयान पर एफआईआर दर्ज की।
भोपाल में नौकरी का झांसा
युवती मूल रूप से जबलपुर की रहने वाली है, जो दो साल पहले नौकरी की तलाश में भोपाल पहुंची। वहां शाद सिद्दीकी से मुलाकात हुई, जो विशाल फिटनेस सेंटर में जिम ट्रेनर है। शाद ने खुद को ‘सचिन’ बताकर नौकरी ढूंढने में मदद का वादा किया। धीरे-धीरे संबंध गहरे हुए, लेकिन नौकरी न मिलने पर युवती इंदौर चली गई।
वहां महालक्ष्मी इलाके में किराए का कमरा लेकर निजी कंपनी में जॉब शुरू की। शाद से फोन पर लगातार संपर्क जारी रहा। युवती ने बताया, “शाद ने सचिन बनकर भरोसा जीता। नौकरी का लालच दिखाकर दोस्ती की। लेकिन हकीकत जानने पर धमकी दी।”
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3 जनवरी 2025 को शाद इंदौर आया और युवती को माउथ फ्रेशनर खिलाकर बेहोश कर दैहिक शोषण किया। फोटो-वीडियो बनाए। युवती ने विरोध किया, तो शाद ने शादी का वादा किया। लेकिन रिश्तेदार से मिलवाने पर असली नाम और धर्म का खुलासा हो गया। शाद ने कहा, “मेरे साथ रहना है तो धर्म बदलो, तब शादी होगी।” इसके बाद बुर्का पहनाने और धर्मांतरण का दबाव बढ़ा।
मछली गैंग का नाम लेकर दबाव
एक अक्टूबर को शाद फिर इंदौर आया और इनफिनिटी होटल बुलाया। वहां नए कमरे पर ले जाने की जिद की। इनकार पर जातिसूचक अपशब्द कहे और फोटो वायरल करने की धमकी दी। जाते समय मारपीट भी की। युवती ने कहा, “शाद ‘मछली गैंग’ का नाम लेकर धमकाता था। लेकिन पुलिस ने एफआईआर में शामिल नहीं किया।”
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गुरुवार रात युवती करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह के पास पहुंची। सिंह ने मानसिंह राजावत को कहा कि थाने ले जाओ। युवती के बयान पर विजयनगर पुलिस ने रेप (IPC 376), धर्म परिवर्तन दबाव (MP धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021) और मारपीट (IPC 323, 506) के तहत केस दर्ज किया।