Bhopal News : भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोशल मीडिया पर बढ़ते विवादों और आपत्तिजनक पोस्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
क्यों जारी हुआ आदेश?
पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंट और क्रॉस-कमेंट के कारण समाज में वैमनस्यता फैलने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं।
सोशल मीडिया वॉर पर नजर
प्रशासन का कहना है कि इंटरनेट पर “सोशल मीडिया वॉर” की स्थिति अभी भी सक्रिय है, जिससे कानून-व्यवस्था और सामाजिक शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है।
जारी आदेश के तहत:
- आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी
- भड़काऊ कमेंट और क्रॉस-कमेंट पर नजर रखी जाएगी
- धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट पर सख्ती होगी
लोक व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
किसी भी तरह की अफवाह, भड़काऊ सामग्री या विवादित पोस्ट को गंभीरता से लिया जाएगा।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी तरह की आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री साझा करने से बचें।