Bhopal drug smuggler news : भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़े चर्चित मामले में कुख्यात ड्रग तस्कर यासीन मछली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधानसभा में फर्जी प्रवेश पास से जुड़े मामले में उसे जमानत दे दी है।
16 आपराधिक मामले दर्ज
यासीन मछली के खिलाफ कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें NDPS एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं के केस शामिल हैं। हालांकि, इन मामलों में उसे पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
हाईकोर्ट ने पहले खारिज की थी जमानत
इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए इस मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी माना कि:
- कई गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं
- प्रॉसिक्यूशन की कहानी में विरोधाभास हैं
- जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं
राज्य सरकार की आपत्ति खारिज
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और बाहर आने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। इस मामले में यासीन मछली की ओर से वकील कुणाल रैकवार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की।