LPG से पेंशन तक 1 नवंबर से बदलेंगे ये 7 बड़े नियम, जानिए कहीं आपकी जेब पर तो नहीं पड़ेगा असर
1 नवंबर 2026 से GST के कुछ नए प्रावधान और FASTag लोकल पास की सुविधा शुरू होगी। पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। PNB के चुनिंदा क्रेडिट कार्ड शुल्क बदलेंगे। पात्र टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं को ITR के लिए 21 नवंबर तक समय मिला है। LPG के नए रेट की समीक्षा भी होगी।

November Rule Changes 2026: नवंबर की शुरुआत के साथ आम लोगों, पेंशनर्स और कारोबारियों से जुड़े कई अहम अपडेट सामने आएंगे। 1 नवंबर से GST के कुछ प्रावधान लागू होंगे। इसी दिन 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसके अलावा LPG और हवाई ईंधन की नई कीमतों की समीक्षा होगी। टैक्स ऑडिट वाले कुछ करदाताओं को ITR दाखिल करने के लिए 21 नवंबर तक का समय मिला है।
1. LPG सिलेंडर के दाम में हो सकता है बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट जारी हो सकते हैं।
कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ता है। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव होने पर घर का रसोई बजट प्रभावित हो सकता है। फिलहाल नवंबर के लिए कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती की पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम रेट तेल कंपनियों की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगे।
2. पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र
सरकारी पेंशन पाने वाले 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स के लिए 1 नवंबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि शुरू हो रही है। उन्हें 30 नवंबर 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।
जीवन प्रमाण पत्र यह पुष्टि करता है कि संबंधित व्यक्ति पेंशन पाने के लिए पात्र है। इसे जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है। पेंशनर्स बैंक की शाखा में जाकर या डिजिटल जीवन प्रमाण यानी Jeevan Pramaan के जरिए इसे जमा कर सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया में आधार आधारित पहचान और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।
3. टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं को ITR के लिए 21 नवंबर तक समय
वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए कुछ करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में अतिरिक्त समय दिया गया है। जिन कारोबारियों, कंपनियों, फर्मों और पेशेवरों के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।
यह राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं है। सामान्य वेतनभोगी करदाताओं को इस तारीख को अपनी ITR की नई डेडलाइन नहीं मानना चाहिए। रिटर्न भरने से पहले अपनी टैक्स श्रेणी और लागू समयसीमा की जांच करना जरूरी है।
4. GST में बदलाव से कारोबारियों को मिल सकती है राहत
1 नवंबर से GST के कुछ संशोधित प्रावधान लागू होंगे। इनमें बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट और क्रेडिट नोट से जुड़े नियम शामिल हैं। नए प्रावधानों के तहत तय शर्तें पूरी होने पर कारोबारियों को बिक्री के बाद दिए गए डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से घटाने की सुविधा मिल सकती है।
इसके लिए संबंधित क्रेडिट नोट और खरीदार की ओर से उससे जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने जैसी शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत पात्र कारोबारियों के रिफंड से जुड़ी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य कारोबारियों की फंसी हुई रकम वापस मिलने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
5. PNB के चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर बदलेंगे शुल्क
पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ने अपने कुछ Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड के सर्विस चार्ज में बदलाव किया है। नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। बैंक की संशोधित शुल्क सूची के अनुसार, कुछ कार्ड पर कैश निकालने, लेट पेमेंट और यूटिलिटी बिल के भुगतान से जुड़े चार्ज में बदलाव होगा। चुनिंदा कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन के लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है।
हालांकि, सभी क्रेडिट कार्ड पर एक जैसे चार्ज लागू नहीं होंगे। इसलिए कार्डधारकों को अपने कार्ड की कैटेगरी के अनुसार बैंक की नई फीस लिस्ट देखनी चाहिए। अतिरिक्त टैक्स भी लागू शुल्क के अनुसार लिया जा सकता है।
6. FASTag लोकल पास की नई सुविधा
राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए 1 नवंबर से लोकल FASTag पास की नई सुविधा शुरू होने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक सालाना पास ले सकेंगे। कुछ टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क 1,500 रुपये और नगर सीमा के भीतर आने वाले निर्धारित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये रखा गया है।
यह पास केवल संबंधित पात्र टोल प्लाजा पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे दूसरे टोल प्लाजा पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। यह सुविधा हर टोल प्लाजा पर उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए वाहन मालिकों को पात्रता और आवेदन की जानकारी आधिकारिक NHAI या FASTag माध्यम से जांचनी चाहिए।
7. मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम दिखाने की व्यवस्था
मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल के दौरान नंबर के साथ कॉल करने वाले का सत्यापित नाम दिखाने की व्यवस्था को Calling Name Presentation यानी CNAP कहा जाता है। इस सुविधा का उद्देश्य अनजान नंबर से आने वाली कॉल की पहचान करना आसान बनाना है।
1 नवंबर से 4G और उससे आगे की तकनीक वाले नेटवर्क पर इसे लागू करने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इसकी वास्तविक उपलब्धता टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क और तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर करेगी। इसलिए सभी मोबाइल यूजर्स को पहले ही दिन यह सुविधा मिलने की गारंटी नहीं है।