MP के 70 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत! बढ़ सकती है 15 से 20 हजार तक वेतन
मध्यप्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों से जुड़े सेवा लाभ के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश पर अमल के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। पहली नियुक्ति से सेवा अवधि जुड़ने पर वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, पेंशन और एरियर का लाभ मिल सकता है।

Jabalpur High Court: मध्यप्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों से जुड़े सेवा लाभ के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश पर अमल के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामला शिक्षकों की सेवा अवधि को पहली नियुक्ति की तारीख से जोड़ने से संबंधित है। फैसले के लागू होने पर पात्र शिक्षकों को वरिष्ठता के साथ वेतन और अन्य सेवा लाभ मिल सकते हैं।
सरकार को 4 सप्ताह में करना होगा पालन
बता दें, अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह की मोहलत दे दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। इस मामले में शिक्षकों की सेवा की गणना पहली नियुक्ति की तारीख से करने की मांग की गई है। इसका असर वरिष्ठता सूची, वेतन निर्धारण और भविष्य में मिलने वाले अन्य सेवा लाभों पर पड़ सकता है।
15 से 20 हजार तक वेतन अंतर की संभावना
याचिकाकर्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार, आदेश के पालन से करीब 70 हजार शिक्षकों को फायदा मिल सकता है। इसमें वरिष्ठता, वेतन पुनर्निर्धारण, पेंशन और अन्य सेवा लाभ शामिल हैं। कुछ शिक्षकों के वेतन में करीब 15 से 20 हजार रुपए तक का अंतर आ सकता है। साथ ही पिछले वर्षों के वेतन का एरियर भी मिलेगा। हालांकि, वास्तविक राशि हर शिक्षक के सेवा रिकॉर्ड, नियुक्ति तिथि और मौजूदा वेतन के आधार पर अलग-अलग होगी।
अक्टूबर में होगी अगली सुनवाई
वहीं, चार सप्ताह की समय सीमा पूरी होने के बाद अदालत में मामले की अगली सुनवाई होगी। उस दौरान सरकार की ओर से की गई कार्रवाई और शिक्षकों को मिलने वाले संभावित सेवा लाभों की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
