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MP Love Jihad : मुस्लिम जिम ट्रेनर ने बंटी बनकर फंसाया! फिर युवती को ले गया था होटल, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और पुलिस को सौंपा

Bhopal Love Jihad

MP Love Jihad : भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर लव जिहाद का संवेदनशील मामला सामने आ गया है, जो सामाजिक सद्भाव पर सवाल खड़ा कर रहा है। विशाल फिटनेस सेंटर में जिम ट्रेनर के रूप में काम करने वाले मुस्लिम युवक मजहर खान ने जिम में आने वाली हिंदू युवती को अपना नाम ‘बंटी’ बताकर दोस्ती की।

संबंध गहराने पर दोनों होटल पहुंचे, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मजहर को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर कार्यकर्ताओं ने उसे पीटा और थाने सौंप दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और महिला अधिकारी युवती से पूछताछ कर रही हैं। बजरंग दल का आरोप है कि मजहर ने कई अन्य हिंदू युवतियों को भी फंसाने की कोशिश की।

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बंटी बनकर की दोस्ती

यह मामला हबीबगंज के एक होटल से जुड़ा है। मजहर खान, जो विशाल फिटनेस सेंटर में जिम ट्रेनर है, जिम में आने वाली हिंदू युवती से मिला। उसने अपना नाम ‘बंटी’ बताया और धीरे-धीरे संबंध बढ़ाए। युवती को शादी का भरोसा देकर होटल ले गया। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुप्त सूचना मिली, जो होटल पहुंचे।

उन्होंने मजहर को पकड़ लिया और पूछताछ की। मजहर ने अपना असली नाम कबूला, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने गुस्से में उसे पीटा। थाने ले जाते समय बजरंग दल के लोग ‘फांसी दो’ के नारे लगा रहे थे।

हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया, “बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर सौंपा। मजहर खान ने होटल में बंटी का नाम दर्ज कराया था। युवती से महिला अधिकारी पूछताछ कर रही हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है। बयान के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।” मजहर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवती का बयान महत्वपूर्ण होगा।

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बजरंग दल का आरोप

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मजहर लंबे समय से जिम में काम कर रहा है। भोपाल आने वाली मध्यमवर्गीय और गरीब हिंदू युवतियां, जो कॉलेज पढ़ने या करियर बनाने आती हैं, उसके जाल में फंसती हैं। यह मामला भोपाल में लव जिहाद के बढ़ते प्रकरणों की कड़ी है। NCRB के अनुसार, 2024 में MP में 200 से अधिक ऐसे मामले दर्ज हुए।

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क्या बोली पुलिस

प्रभारी चौकसे ने कहा, “मजहर के संबंधों की जानकारी जुटाई जा रही है। युवती के परिजन भोपाल पहुंचने पर बयान लेंगे। IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (यौन शोषण) के तहत केस हो सकता है।” पुलिस ने होटल के रजिस्टर और CCTV चेक किए। युवती सुरक्षित है, लेकिन सदमे में।

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