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Jabalpur High Court News : नगर निगम कमिश्नर IAS संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से राहत, अवमानना कार्यवाई पर रोक

Jabalpur High Court News : जबलपुर।

भोपाल नगर निगम कमिश्नर IAS संस्कृति जैन को बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ चल रही अवमानना (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है।

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दरअसल, जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने भोपाल के बिल्डर मर्लिन बिल्डकॉन के अवैध निर्माण को तोड़ने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर IAS संस्कृति जैन को अवमानना का दोषी माना था। सिंगल बेंच आज उनकी सजा तय करने वाली थी।

इसके खिलाफ भोपाल नगर निगम ने सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं।

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अब सभी की नजरें 18 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में आगे की दिशा तय होगी।

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