बच्चियों को शराब पिलाकर करता था शोषण, प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद; जानिए क्या है पूरा मामला?
भोपाल की अदालत ने नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में पूर्व अखबार मालिक प्यारे मियां को 10 अलग-अलग उम्रकैद की सजाएं और 77.64 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। मामले में सहयोगी राबिया बी को 20 साल की कैद मिली।

Pyare Miyan News: भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़े मामले में अदालत ने पूर्व अखबार मालिक प्यारे मियां को 10 अलग-अलग उम्रकैद की सजाएं सुनाई हैं। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
पांच नाबालिगों के साथ किया शोषण
जानकारी के मुताबिक, प्यारे मियां पर पांच नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने, उनके वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें धमकाने जैसे गंभीर आरोप थे। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आरोपियों की भूमिका और पीड़िताओं के बयानों से जुड़े साक्ष्य पेश किए गए। मामले में दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई।
आठ आजीवन और दो उम्रकैद की सजाएं
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्यारे मियां को कुल 10 अलग-अलग उम्रकैद की सजाएं मिली हैं। इनमें आठ सजाएं शेष जीवन तक कारावास से संबंधित हैं, जबकि दो अन्य उम्रकैद की हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। हालांकि, फैसले के खिलाफ आरोपी को उच्च न्यायालय में अपील करने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है।
नौकरी का झांसा देकर फंसाने के आरोप
सूत्रों के अनुसार, आरोपी गरीब परिवारों की लड़कियों को नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने संपर्क में लाता था। उन्हें अलग-अलग ठिकानों पर रखा जाता और बाद में उनका शोषण किया जाता था। जिसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पीड़िताओं को डराया और ब्लैकमेल किया जाता था।
राबिया बी की भूमिका पर भी अदालत का फैसला
वहीं, इस मामले में राबिया बी को भी दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद सुनाई गई। वह लड़कियों पर नजर रखती थी और प्यारे मियां की गतिविधियों में सहयोग करती थी। अदालत ने मामले में उसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए सजा निर्धारित की।
जुलाई 2020 में सामने आया था मामला
मामले की प्रमुख घटना 11 जुलाई 2020 की बताई गई है। भोपाल के बावड़िया कलां इलाके के एक फ्लैट में पार्टी के दौरान नाबालिग लड़कियों से जुड़े घटनाक्रम के बाद पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस की पूछताछ और पीड़िताओं के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और प्यारे मियां के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
श्रीनगर से हुई थी गिरफ्तारी
बता दें, मामला दर्ज होने के बाद प्यारे मियां फरार हो गया था। पुलिस ने तलाश के बाद उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया। जांच के दौरान कथित वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की गई। प्रकरण सामने आने के बाद उसकी सरकारी अधिमान्यता रद्द कर दी गई और भोपाल में उसके परिसर पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई।
