हाइलाइट्स
- 2840 जगह छापेमारी, 3691 सिलेंडर जब्त
- LPG कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, 11 FIR दर्ज
- 734 पेट्रोल पंप जांच के दायरे में, गड़बड़ी पर केस
- PNG कनेक्शन अनिवार्य, 3 महीने में LPG बंद संभव
LPG black marketing update : भोपाल। मध्यप्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में प्रदेशभर में व्यापक जांच और छापेमारी की गई है।
LPG black marketing update : भोपाल LPG कालाबाजारी पर सख्ती, 2840 जगह छापे, 3691 सिलेंडर जब्त
2840 जगह जांच, हजारों सिलेंडर जब्त
विभाग द्वारा अब तक 2840 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें 3691 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। यह अभियान पिछले कुछ समय से लगातार चलाया जा रहा है, जिससे कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण की कोशिश की जा रही है।
FIR और पेट्रोल पंपों की जांच
कार्रवाई के दौरान 11 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, प्रदेश के 734 पेट्रोल पंपों की भी जांच की गई, जिसमें एक मामले में अनियमितता मिलने पर एफआईआर दर्ज हुई है।
PNG कनेक्शन को बढ़ावा
सरकार ने स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को एलपीजी के बजाय पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
3 महीने में कनेक्शन नहीं लिया तो बंद होगा LPG
निर्देशों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी सुविधा उपलब्ध है, उन्हें तीन महीने के भीतर कनेक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका एलपीजी कनेक्शन बंद किया जा सकता है।
24 घंटे में मिलेगा कनेक्शन
गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन मिलने के 24 घंटे के भीतर पीएनजी कनेक्शन जारी किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।
हेल्पलाइन नंबर जारी
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस कंपनियों द्वारा विभिन्न शहरों में हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध गैस उपयोग से बचें और अधिकृत माध्यमों से ही ईंधन का उपयोग करें।