Waqf Property Dispute : भोपाल। भोपाल में प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो रूट को लेकर विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो लाइन निकालने और नारियलखेड़ा की वक्फ जमीन पर निर्माण को लेकर गुरुवार को मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण में सुनवाई होगी। आज स्टे पर बहस के लिए तारीख तय की गई है, जिसमें मेट्रो प्रबंधन अपना पक्ष रखेगा।
कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो लाइन पर आपत्ति
कमेटी इंतेजामियां औकाफ-ए-अम्मा की ओर से भोपाल टॉकीज स्थित प्राचीन कब्रिस्तान के नीचे प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है।
याचिका में कहा गया है कि हमीदिया रोड स्थित मासूमा तकिया अम्मनशाह, मस्जिद नूरानी, मुल्लाशाह और अन्य पंजीकृत वक्फ कब्रिस्तान क्षेत्रों के नीचे से मेट्रो लाइन निकाली जा रही है। कमेटी का दावा है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यहां हजारों कब्रें मौजूद हैं।
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कब्रों को नुकसान पहुंचने की आशंका
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रस्तावित मेट्रो लाइन से करीब एक एकड़ क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। उनका आरोप है कि मेट्रो प्रबंधन ने अब तक विस्तृत नक्शा, तकनीकी रिपोर्ट और सुरक्षा आकलन सार्वजनिक नहीं किया है।
कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंसार उल हक और अधिवक्ता इब्राहिम सरवत शरीफ खान पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता खान का कहना है कि खुदाई, सुरंग निर्माण और कंपन से कब्रों व धार्मिक ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है।
नारियलखेड़ा की वक्फ जमीन पर भी विवाद
दूसरा मामला नारियलखेड़ा स्थित वक्फ निशात अफजा (वाके बाग) की जमीन से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेट्रो कंपनी ने बिना अनुमति वक्फ भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
कमेटी के अनुसार खसरा नंबर 88 की लगभग 11.93 हेक्टेयर भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। आरोप है कि करीब 1.40 एकड़ जमीन पर गड्ढे खोदकर पिलर निर्माण का काम किया जा रहा है।
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वक्फ अधिकरण से निर्माण रोकने की मांग
याचिका में वक्फ अधिकरण से मांग की गई है कि विवादित स्थलों पर मेट्रो निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए और वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए जाएं।
इस मामले में अब सभी की नजर गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है।