हाइलाइट्स
• अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में होगी आयोजित।
• गेहूं MSP बढ़कर ₹2585 प्रति क्विंटल, पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक।
• नई पेंशन योजना में तलाकशुदा पुत्री को भी किया गया शामिल।
• जू में घायल जानवरों के इलाज के लिए बनेगा रेस्क्यू सेंटर।
MP Cabinet Decisions: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों के हित, सामाजिक सुरक्षा और पशु कल्याण से जुड़े कई मुख्या प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
कैबिनेट मंत्री ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी साझा की। और इन फैसलों क सिद्ध असर आम जनता, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर पड़ेगा।
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बालाघाट पर रहेगी खास नज़र
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट जिले में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों के हित में नई रणनीतियां तय होंगी। सरकार का मानना है कि इससे बालाघाट क्षेत्र के कृषि और बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलेगी।
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जू के साथ बनेगा रेस्क्यू सेंटर
जहां भी चिड़ियाघर (जू) बनाए जाएंगे, वहां रेस्क्यू सेंटर भी विकसित किया जाएगा। इस सेंटर में घायल और बीमार पशुओं का इलाज किया जाएगा और उन्हें तब तक जू परिसर में सुरक्षित रखा जाएगा , जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते है। यह फैसला पशु संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
किसानों को मिली बड़ी राहत
कैबिनेट ने गेहूं पंजीयन की तिथि भी घोषित कर दी है जो की 7 फरवरी से 7 मार्च तय की गई है। वर्ष 2026–27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित ₹2585 प्रति क्विंटल एमएसपी पिछले साल से ₹160 अधिक है।
समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का भुगतान आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर उपलब्धि
मध्य प्रदेश देश के टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है। साथ ही सिकल सेल रोग के लिए प्रदेशभर में व्यापक स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाएं विकसित की गई हैं।
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सामाजिक फैसले और गुड़ी पड़वा
गुड़ी पड़वा पर्व को कैबिनेट ने पूरे प्रदेश में सरकारी स्तर पर उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा तलाकशुदा पुत्री को नई पेंशन योजना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अहम कदम है।
भर्ती और योजनाओं पर फैसला
उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित संबंधित संवर्गों की आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।
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साथ ही आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना और सीएम राइज स्कूल सहित सभी प्रमुख योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी गई है।