हाइलाइट्स
- शूटिंग संस्था नेशनल राइफल एसोसिएश ऑफ इंडिया पर एफआईआर।
- आर्म्स एक्ट के तहत भोपाल रातीबड़ थाना पुलिस ने दर्ज।
- शस्त्र लाइसेंस में कारतूसों की एंट्री नहीं करने का आरोप।
FIR against Bhopal NRAI : मध्य प्रदेश। भोपाल के रातीबड़ थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि NRAI अपनी भोपाल स्थित शूटिंग रेंज पर शूटर्स को शस्त्र लाइसेंस में एंट्री किए बिना बड़ी मात्रा में कारतूस बेच रही थी। जांच में सामने आया है कि कारतूसों की बिक्री का विधिवत रिकॉर्ड नहीं रखा गया, जो आर्म्स एक्ट के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
शूटर्स के खिलाफ कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि इस तरह बेचे गए कारतूस अपराधियों तक भी पहुंच सकते हैं। मामला गंभीर होने के कारण कुछ शूटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने कहा कि कारतूस बिक्री के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह लापरवाही से बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं।
क्या बोले पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा
भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। NRAI के खिलाफ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में FIR हुई है।
पुलिस अब कारतूसों की बिक्री रिकॉर्ड, लाइसेंस एंट्री और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। अगर नियमों की अनदेखी साबित हुई तो सख्त कार्रवाई होगी।
देश की प्रमुख शूटिंग संस्था NRAI
NRAI देश की प्रमुख शूटिंग संस्था है, जो राष्ट्रीय स्तर पर शूटर्स को ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। भोपाल में इसकी शूटिंग रेंज भी है। इस घटना से संस्था की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। शूटर्स और प्रशिक्षकों में भी चर्चा है कि क्या नियमों का पालन नहीं किया गया।
पुलिस के बयान दर्ज
पुलिस ने कहा कि जांच में NRAI के अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। कारतूसों की बिक्री का पूरा लेखा-जोखा मांगा गया है। अगर कोई बड़ा नेटवर्क सामने आया तो कार्रवाई और तेज होगी। जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल पुलिस ने सभी पक्षों से बयान दर्ज कर लिए हैं।