Bhopal Rape Case : मध्य प्रदेश। भोपाल में जादू-टोना का डर दिखाकर 14 साल की नाबालिग से डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक निहाल बैग को विशेष न्यायाधीश कुमुदीनी पटेल ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश दिया है।
साल 2021 का मामला
घटना 7 सितंबर 2021 की है, जो हबीबगंज थाना क्षेत्र में हुई। पीड़िता के पिता ने डिजिटल एजुकेशन का बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस में नुकसान होने पर आरोपी निहाल बैग उनके संपर्क में आया।
उसने दावा किया कि बिजनेस में रुकावट इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर बधेज जादू-टोना किया गया है। इस समस्या को खत्म करने के नाम पर वह परिवार के सदस्यों को कमरे में ले जाता था।
पीड़िता को कमरे में ले जाकर…
एक दिन पीड़िता को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इसके बाद आरोपी ने डेढ़ साल तक पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म किया। आरोपी प्रार्थना करता, तंत्र-मंत्र पढ़कर पानी पिलाता और परिवार को डराता था।
कॉल गर्ल के नाम से नंबर किया सार्वजनिक
जमानत पर छूटने के बाद भी आरोपी ने पीड़िता को परेशान किया। उसने मनुआभान टेकरी पर पीड़िता का नंबर लिख दिया और नीचे “कॉल गर्ल” लिखकर लगाया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जांच में सबूत जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार किया।
लंबी सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार
विशेष न्यायाधीश ने लंबी सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ बेहद क्रूरता से दुष्कर्म किया। उसने जादू-टोना का डर दिखाकर परिवार को लूटा और बच्ची का शोषण किया। कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।