MP Crime News : हरदा। मध्य प्रदेश के हरदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी ने पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश करने वाले चंदू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला बेटे को थप्पड़ मारने से रोकने पर पत्नी पर हमला करने का है।
MP Crime News : बेटे को मारने से रोका तो पत्नी को लगा दी आग…कोर्ट ने पति को दिया आजीवन कारावास
चार साल पहले हुई थी शादी
जिला लोक अभियोजक संजय गौर ने बताया कि घटना छीपाबड़ थाना क्षेत्र के कमताड़ी गांव की है। 21 साल की रेखा अपने पति चंदू और तीन साल के बेटे राज के साथ खेत की झोपड़ी में रहती थी। उनकी शादी चार साल पहले हुई थी।
28 दिसंबर 2023 को रात 9 बजे चंदू ने बेटे राज को थप्पड़ मारा। रेखा ने उसे रोका तो चंदू गुस्से में आ गया। उसने जान से मारने की नीयत से रेखा पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। रेखा ने पास के पानी के हौद में कूदकर अपनी जान बचाई।
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रेखा ने सुभाष काका के घर जाकर घटना बताई। पुलिस ने उसे हरदा अस्पताल में भर्ती कराया। चंदू के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई में चंदू दोषी पाया गया। उसे उम्रकैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा मिली।