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New GST Rates : जीएसटी में कटौती आज लागू, क्या LPG सिलेंडर के दाम भी घटे हैं?

LPG Gas Cylinder Price

LPG Gas Cylinder Price : सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया था, जिसमें सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव किया था। यह बदलाव 22 सितंबर यानी आज से लागू हो रहा है। इसमें दूध-दही से लेकर कारों तक की कीमतों में कटौती आएगी। आइए जानते हैं LPG गैस सिलेंडर पर लगने वाली GST के बारे में….क्या एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम हुए हैं?

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जीएसटी सुधार का LPG गैस सिलेंडर की कीमत में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर पर लगने वाली GST रेट में कुछ भी बदलाव नहीं किया है। घरेलू LPG गैस सिलेंडर और कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर पर अलग अलग दरों से GST लगती है। बता दें घरेलू सिलेंडर पर 5 प्रतिशत और कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर पर 18 प्रतिशत GST लगता है।

आज 22 सितंबर को क्या हैं एलपीजी सिलेंडर के रेट

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर: दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर आज 1580 रुपये, कोलकाता में 1684 रुपये, मुंबई में 1531.50 रुपये है और चेन्नई में 1738 रुपये में मिल रहा है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर: भारत में इंडियन ऑयल के डेटा के आधार पर एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की कीमतों की बात करें तो आज14.2 किग्रा वाला घरेलू सिलेंडर दिल्ली में ₹853, मुंबई में ₹852.50 और लखनऊ में ₹890.50 में मिल रहा है।

वहीं भोपाल में घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमत ₹858.50 है। पिछले महीने की तुलना में रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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अभी कितना जीएसटी लगता है?
सरकार घरेलू सिलेंडर यानी रसोई गैस वाले सिलेंडर और कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर पर अलग-अलग जीएसटी रेट लगाती है। घरेलू स‍िलेंडर पर 5% जीएसटी वसूला जाता है तो वहीं कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर पर 18% GST लगता है। जीएसटी काउंसिल की तरफ से एलपीजी सिलेंडर पर GST रेट में बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि एलपीजी पर जीएसटी नहीं कम होगा।

ये प्रोडक्‍ट्स हो रहे सस्‍ते

GST काउंसिल मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद के फैसले ने 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा बदलाव किया। काउंसिल ने डेली आवश्यक वस्तुओं (FMCG) और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों से लेकर शिक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि उपकरण, बीमा और ऑटोमोबाइल तक जैसी वस्‍तुओं पर GST रेट को घटा दिया।

सिर्फ तंबाकू जैसे सिन प्रोडक्‍ट्स पर जीएसटी रेट 40 फीसदी करने का ऐलान किया। इसमें इस बार कोल्‍ड ड्रिंग्‍स को भी रखा गया है। सुपर लग्‍जरी कारों पर भी जीएसटी रेट को 40 फीसदी कर दिया गया है।

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