Saurabh Sharma Release: 18 महीने बाद भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा हुए सौरभ शर्मा, हाईकोर्ट से मिली जमानत
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सौरभ शर्मा को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली और करीब 18 महीने बाद भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।
भोपाल। करीब 18 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद सौरभ शर्मा को भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया, और यह सब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुआ। बुधवार रात लगभग 10:20 बजे उनकी रिहाई हुई बताया जा रहा है। अदालत ने उन्हें 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था, जिसके बाद सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और फिर जेल प्रशासन ने उन्हें बाहर भेज दिया। इस तरह का घटनाक्रम, एक बार फिर मामला चर्चाओं में ले आया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद “रिहाई” वाली प्रक्रिया, ठीक से निपटाई गई
हाईकोर्ट द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के बाद, संबंधित दस्तावेजों और बाकी की कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। अदालत के निर्देशों के मुताबिक 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर उनकी रिहाई की इजाजत दी गई थी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बुधवार रात करीब 10:20 बजे सौरभ शर्मा भोपाल सेंट्रल जेल से बाहर आए।
फरवरी 2025 से थे न्यायिक हिरासत में
जानकारी के मुताबिक सौरभ शर्मा फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में थे। करीब 18 महीने तक जेल में रहने के दौरान, उनके मामले को लेकर अदालत में सुनवाई जारी रही। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें थोड़ी अस्थायी राहत मिली है, लेकिन ध्यान रहे यह जमानत है और इसे अंतिम निर्णय नहीं समझा जाएगा, वैसे ही मानक रूप से।
रिहाई के बाद भी सुनवाई आगे जारी रहेगी
सौरभ शर्मा की रिहाई होने के बाद भी अदालत में इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी। दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क और साक्ष्य अदालत के समक्ष रखेंगे। अंतिम फैसला ट्रायल और न्यायिक प्रक्रिया के पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही आएगा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर मिली जमानत, इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।
