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Navratri Festival 2025 : नवरात्रि उत्सव 2025 पर प्रशासन की सख्ती, समितियों से पुलिस लिखवा रही वचनपत्र

Navratri Festival 2025

Navratri Festival 2025 : मध्य प्रदेश। नर्मदापुरम में 22 सितंबर से शुरू होने वाला नवरात्रि उत्सव 2025 को लेकर प्रशासन सख्त हो गई है। इस बार जिले में 50 से ज्यादा स्थानों पर मां दुर्गा, मां काली और भगवान शिव की भव्य प्रतिमाएं स्थापित होंगी। हर गली-मोहल्ले में पंडालों की रौनक होगी, लेकिन प्रशासन ने इसे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए सख्त नियमों का पिटारा खोल दिया है। डीजे पर रोक, सीसीटीवी की नजर और नशे पर सख्ती- इस बार नवरात्रि में भक्ति के साथ अनुशासन का तड़का भी लगेगा।

सबसे पहले बात पंडालों की। सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत ने आयोजकों को दो टूक चेतावनी दी है- “पंडाल ऐसे न बनाएं कि सड़कें 24 घंटे जाम रहें!” यातायात को सुचारू रखने के लिए पंडालों का आकार और जगह तय मापदंडों के हिसाब से होगी। हर आयोजन स्थल पर प्रशासन से मिला अनुमति पत्र सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना जरूरी होगा।

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एक आयोजक ने बताया, “हम चाहते हैं भक्ति का माहौल बने, लेकिन ट्रैफिक जाम से जनता को परेशानी न हो।” यह नियम न सिर्फ शहरवासियों की सहूलियत के लिए है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए भी रास्ता खुला रखेगा।

नवरात्रि में डीजे की धुन पर ठुमके तो बनते हैं, लेकिन इस बार डीजे पूरी तरह बैन! जी हां, प्रशासन ने साफ कहा – “कोई डीजे नहीं चलेगा।” आरती, भजन और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सिर्फ 4 साउंड बॉक्स की अनुमति होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साइलेंस जोन रहेगा – कोई ध्वनि यंत्र नहीं बजेगा। ध्वनि की सीमा भी तय है, ताकि आसपास के लोग परेशान न हों।

एक स्थानीय निवासी ने कहा, “अच्छा है, भक्ति का माहौल रहेगा, लेकिन रात में नींद भी पूरी होगी।” नियम तोड़ने वालों पर आयोजन समिति, साउंड ऑपरेटर और संचालक की जवाबदेही तय होगी।

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सुरक्षा और शांति पर भी खास ध्यान

प्रशासन ने हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने और 24 घंटे वॉलंटियर्स तैनात करने का आदेश दिया है। पंडाल का ढांचा मजबूत और सुरक्षित होना चाहिए, ताकि हवा-तूफान या भीड़ की वजह से कोई हादसा न हो। नशे में हुड़दंग मचाने वालों, अश्लील गीत या नारों और दो समुदायों के बीच तनाव फैलाने वाली हरकतों पर सख्त कार्रवाई होगी।

चल समारोह और विसर्जन के दौरान नशे में पकड़े गए लोगों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, “हम चाहते हैं उत्सव खुशी से मनें, लेकिन अनुशासन टूटा तो कानून हाथ में लेगा।”

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हर दुर्गा और शिव उत्सव समिति को मूर्ति स्थापना, चल समारोह और विसर्जन की तारीख, समय और मार्ग की जानकारी 21 सितंबर शाम 5 बजे तक थाने में जमा करनी होगी। इसके अलावा, पंडाल में होने वाले किसी भी कार्यक्रम की सूचना दो दिन पहले देनी अनिवार्य होगी।

यह कदम सुनिश्चित करेगा कि प्रशासन और पुलिस पहले से तैयार रहें। एक समिति सदस्य ने बताया, “पहले थोड़ा झंझट लग रहा था, लेकिन यह नियम शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं।”

शांति समिति की बैठक में यह सारी गाइडलाइंस तय हुईं। इस बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत, एसडीओपी जितेंद्र पाठक, कोतवाली टीआई कंचन सिंह ठाकुर, देहात थाना प्रभारी सौरभ पांडे, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव और BJP नेता पीयूष शर्मा मौजूद रहे। प्रशासन ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वाली समितियों पर कानूनी कार्रवाई होगी और पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

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