Bhopal News: भोपाल में प्राइवेट बाइक टैक्सी पर परिवहन विभाग का शिकंजा, प्राइवेट वाहनों से सवारी ढोने पर होगी कार्रवाई
Bhopal News: भोपाल में निजी नंबर वाले वाहनों से बाइक टैक्सी चलाने पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। Ola-Rapido समेत एग्रीगेटर सेवाओं में केवल वैध कमर्शियल वाहनों के संचालन की अनुमति होगी।
Bhopal News: भोपाल में ओला और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवा पर अब परिवहन विभाग की कार्रवाई का असर पड़ सकता है। टैक्सी यूनियनों की शिकायत के बाद विभाग ने साफ किया है कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर केवल वैध कमर्शियल वाहनों का ही संचालन किया जा सकता है। निजी नंबर वाले वाहन से यात्रियों को किराए पर ले जाते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
शहर में ओला-रैपिडो जैसी सेवाओं के जरिए 10 हजार से ज्यादा प्राइवेट बाइक टैक्सी सेवा में इस्तेमाल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, परिवहन विभाग के मुताबिक भोपाल में कमर्शियल नंबर वाली बाइक की संख्या करीब 200 से 300 के बीच है। लेकिन निजी नंबर वाली बाइक और कारों की वास्तविक संख्या को लेकर विभाग के पास फिलहाल कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
टैक्सी यूनियनों ने उठाया था मुद्दा
टैक्सी यूनियनों का कहना है कि कमर्शियल टैक्सी चालक परमिट, फिटनेस, बीमा, टैक्स समेत कई जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वाहन संचालित करते हैं। इसके बावजूद एग्रीगेटर कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर निजी नंबर वाले वाहन यात्रियों को ले जा रहे हैं। इससे नियमों का पालन करने वाले कमर्शियल वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही
टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव नफीस उद्दीन ने कहा कि निजी वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। और उनका कहना है कि कमर्शियल वाहन चालकों को कई तरह के टैक्स और जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, जबकि निजी वाहन इन नियमों से बचकर यात्रियों को सेवा दे रहे हैं।
18-19 अगस्त की हड़ताल में भी उठा था मामला
भोपाल में 18 और 19 अगस्त को टैक्सी यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। इस दौरान ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर निजी नंबर वाले वाहनों के इस्तेमाल का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। यूनियन ने मांग की थी कि एग्रीगेटर कंपनियों के जरिए केवल वैध कमर्शियल वाहनों से ही यात्रियों का परिवहन कराया जाए।
RTO ने कहा- केवल कमर्शियल वाहन ही चलेंगे
आरटीओ जितेंद्र शर्मा के मुताबिक एग्रीगेटर कंपनियों को नियमों के अनुसार केवल कमर्शियल वाहनों का संचालन करना होगा। और यदि कोई गैर-कमर्शियल वाहन यात्रियों को किराए पर ले जाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भोपाल में बाइक टैक्सी सेवा पूरी तरह बंद हो जाएगी। कमर्शियल नंबर वाले और नियमों के तहत पंजीकृत वाहन बाइक टैक्सी सेवा में संचालित किए जा सकेंगे। कारवाई मुख्य रूप से उन निजी नंबर वाले वाहनों पर होगी, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से यात्रियों को ले जाने में किया जा रहा है।
यदि निजी नंबर वाली बाइक पर कार्रवाई बढ़ती है तो ओला और रैपिडो की बाइक राइड की संख्या और उपलब्धता में कमी आ सकती है। इससे यात्रियों को बाइक टैक्सी के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।

