Bhopal News: घर में खुला था OYO होटल, नोटिस के बाद भी नहीं माना मालिक; नगर निगम ने की ये कार्रवाई
Bhopal News: गौतम नगर में नगर निगम ने आवासीय भवन में चल रहे OYO होटल को सील कर दिया। भवन मालिक को व्यावसायिक गतिविधि बंद करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन संचालन जारी था।
Bhopal News: रहवासी क्षेत्रों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ भोपाल नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को वार्ड-58 के गौतम नगर में आवासीय भवन के भीतर संचालित एक OYO होटल को निगम की टीम ने सील कर दिया। भवन मालिक को पहले ही व्यावसायिक गतिविधि बंद करने का नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद होटल का संचालन जारी रहा।
नोटिस के बाद भी चलता रहा होटल
नगर निगम के अनुसार, भवन स्वामी शुभेंदु उपाध्याय द्वारा रहवासी क्षेत्र में आवश्यक अनुमति के बिना व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। भवन में OYO होटल चलने की जानकारी सामने आने के बाद निगम ने नियमों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। निगम ने पहले अधिभोग में अतिक्रमण से संबंधित सूचना पत्र जारी किया था। इसके बाद 24 अगस्त को मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 303 के तहत अंतिम नोटिस जारी किया गया।
अंतिम नोटिस में भवन स्वामी को व्यावसायिक गतिविधि बंद करने और भवन को उसके स्वीकृत मूल स्वरूप में लाने के निर्देश दिए गए थे। निगम का कहना है कि तय समय में निर्देशों का पालन नहीं किया गया और व्यावसायिक संचालन जारी रहा। इसके बाद नगर निगम ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर होटल को सील करने की कार्रवाई की।
तीन शाखाओं की संयुक्त कार्रवाई
बता दें, कार्रवाई के दौरान नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व शाखा और अतिक्रमण शाखा की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गोविंदपुरा पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। निगम की टीम ने कार्रवाई पूरी करते हुए भवन में संचालित होटल पर तालाबंदी कर दी।
रहवासी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती
मामले को लेकर नगर निगम ने साफ किया है कि आवासीय क्षेत्रों में बिना वैध अनुमति या स्वीकृत भू-उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निगम ऐसे मामलों में पहले नोटिस और सुधार का अवसर देता है, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही नगर निगम ने कहा कि रहवासी इलाकों में नियमों को दरकिनार कर कारोबार चलाने और नोटिस के बाद भी गतिविधियां जारी रखने वाले भवन मालिकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को शहर में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

