MP News : जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुरुवार को खबर आई कि 15 साल की एक लड़की, जिसकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, ने एक बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस के अनुसार, मामला जबलपुर जिले के कटंगी इलाके का है।
नाबालिग के माता-पिता, दादी और चाचा ने जुलाई 2023 में कटंगी के एक युवक से उसकी शादी तय की थी। यह मामला तब सामने आया जब लड़की ने एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया।
जब अस्पताल के कर्मचारियों को पता चला कि माँ वास्तव में नाबालिग है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। अस्पताल की रिपोर्ट के बाद, कटंगी पुलिस ने लड़की के माता-पिता, पति, दादी, सास और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल, पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और मामले की आगे की जाँच शुरू कर दी है।
बाल विवाह – एक दंडनीय अपराध
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, “बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इसमें विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें बाल विवाह को रद्द करने का भी प्रावधान है।” कानूनों के बावजूद, देश अभी भी समाज के कुछ वर्गों से इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा है।