The Bads of Bollywood : नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर एक मुकदमे पर रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को समन जारी किया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट लिमिटेड के खिलाफ उनके बेटे आर्यन खान की निर्देशन में बनी पहली सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया।
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दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान, उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को एक मानहानि के मुकदमे में नोटिस जारी किया है। यह मुकदमा आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने दायर किया है। वानखेड़े का आरोप है कि वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज, नेटफ्लिक्स, एक्स , गूगल, मेटा और अन्य को सात दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। अदालत ने याचिकाकर्ता से सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है, जो वे टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं।
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समीर वानखेड़े की याचिका में क्या
समीर वानखेड़े की याचिका में कहा गया है कि यह सीरीज नशीली दवाओं के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों को गलत तरीके से दिखाती है, जिससे लोगों का कानून पर भरोसा कम होता है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि सीरीज को जानबूझकर वानखेड़े की छवि खराब करने के लिए बनाया गया, खासकर जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा मामला कोर्ट में चल रहा है।
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अदालत ने अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है और वानखेड़े की उस मांग पर भी जवाब मांगा है, जिसमें कुछ वेबसाइटों से कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री हटाने की बात कही गई है।