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सरकारी जमीनी विवाद में फंसी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, जानिये क्या है पूरा मामला

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Suhana Khan Caught in Government Land Dispute : बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी एक्टिंग नहीं, बल्कि अलीबाग में जमीन खरीद से जुड़ा एक बड़ा विवाद है। सुहाना पर आरोप है कि उन्होंने बिना कलेक्टर की अनुमति और उचित कागजी कार्रवाई के सरकारी जमीन खरीदी, जो मूल रूप से किसानों को खेती के लिए दी गई थी। यह मामला अब जांच के दायरे में है और स्थानीय प्रशासन ने इसकी तह तक जाने की तैयारी शुरू कर दी है। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

अलीबाग में जमीन खरीद का मामला

रिपोर्ट्स और दस्तावेजों के अनुसार, सुहाना ने 2023 और 2024 में अलीबाग के थाल गांव में दो प्लॉट खरीदे, जिनकी कुल कीमत 22 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये प्लॉट देजा वु फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (Deja VU Farms Private Limited ) के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिसके मालिकाना हक गौरी खान की मां सविता छिब्बर और भाभी नमिता छिब्बर के पास हैं। इनमें से एक प्लॉट की कीमत 12.91 करोड़ रुपये थी, जिसे सुहाना ने तीन बहनों- अंजलि, रेखा और प्रिया खोत- से खरीदा। इन बहनों ने दावा किया कि यह जमीन उन्हें उनके माता-पिता से विरासत में मिली थी।

हालांकि, जांच में सामने आया कि यह जमीन सरकार द्वारा किसानों को खेती के लिए आवंटित की गई थी। सुहाना ने इस खरीद के दौरान 77.46 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया था, और दस्तावेजों में उन्हें किसान के रूप में दर्ज किया गया। यह दावा अब विवाद का केंद्र बन गया है, क्योंकि महाराष्ट्र कृषि भूमि अधिनियम, 1961 के तहत केवल किसान ही ऐसी जमीन खरीद सकते हैं, और इसके लिए कलेक्टर से एनओसी लेना अनिवार्य है।

इस मामले में मुंबई पुलिस के रेजिडेंट डिप्टी कमिश्नर संदेश शिर्के ने अलीबाग तहसीलदार से एक निष्पक्ष जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच का फोकस इस बात पर है कि क्या सुहाना ने जमीन खरीदने के लिए उचित अनुमति ली थी और क्या दस्तावेजों में उनकी किसान की स्थिति सही थी। अगर यह साबित होता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो यह मामला और गंभीर हो सकता है।

खान परिवार का पुराना विवाद

यह पहली बार नहीं है जब खान परिवार का नाम अलीबाग में जमीन विवाद से जुड़ा है। साल 2018 में आयकर विभाग ने शाहरुख खान के अलीबाग बंगले को अस्थायी रूप से जब्त किया था। उस समय संदेह था कि कृषि उपयोग के लिए खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल निजी फार्महाउस के रूप में किया जा रहा था। यह संपत्ति भी देजा वु फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर थी। आयकर विभाग ने बेनामी लेनदेन और कृषि भूमि अधिग्रहण नियमों के उल्लंघन के आधार पर नोटिस जारी किया था। अब सुहाना का यह नया मामला उस पुरानी घटना की याद दिला रहा है।

सुहाना की एक्टिंग जर्नी

विवादों के बीच सुहाना अपनी एक्टिंग करियर में भी व्यस्त हैं। उन्होंने जोया अख्तर की नेटफ्लिक्स फिल्म ‘द आर्चीज’ से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। अब वह अपने पिता शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘किंग’ में नजर आने वाली हैं। यह पहली बार होगा जब शाहरुख और सुहाना एक साथ बड़े पर्दे पर दिखेंगे। फैंस इस जोड़ी को देखने के लिए उत्साहित हैं, हालांकि शाहरुख की चोट के कारण फिल्म की शूटिंग अभी रुकी हुई है।

क्या कहते हैं नियम?

कृषि भूमि अधिनियम, 1961 के अनुसार, केवल वही व्यक्ति कृषि भूमि खरीद सकता है जो या तो खुद किसान हो या जिसके परिवार के पास पहले से कृषि भूमि हो। सरकारी जमीन, जो किसानों को खेती के लिए दी जाती है, उसे बिना कलेक्टर की अनुमति के बेचा नहीं जा सकता। इसके लिए खरीदार और विक्रेता दोनों को तहसीलदार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना होता है।

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