हाइलाइट्स
- 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है शराब
- 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मिल सकती है मंजूरी
- 3,553 दुकानों की ई-टेंडर से नीलामी
- तस्करी रोकने के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू होगा
- नए वित्तीय वर्ष में 19,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य
MP Cabinet Decision 2026 : भोपाल। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं। जानकारी के अनुसार 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिलने के बाद इसे नए वित्तीय वर्ष से लागू किया जा सकता है।
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क्या बदल सकता है?
सरकार इस बार शराब ठेकों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।
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शराब ठेकेदारों की मोनोपॉली खत्म की जा सकती है।
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रिन्यूअल की जगह टेंडर प्रक्रिया से दुकानों की नीलामी होगी।
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दुकानों के ग्रुप छोटे किए जा सकते हैं ताकि एक ही ठेकेदार का कब्जा न रहे।
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कुल 3,553 शराब दुकानों की नीलामी सिंगल ई-टेंडर से हो सकती है।
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रिजर्व प्राइस तय कर लगभग 20% ज्यादा रेट पर ई-नीलामी की संभावना है।
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तस्करी रोकने के लिए नई व्यवस्था
नई नीति में शराब तस्करी रोकने के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया जा सकता है।
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हर बोतल पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा।
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इससे पता चल सकेगा कि शराब किस दुकान या डिस्टिलरी से निकली है।
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तस्करी में शामिल लोगों तक पहुंचना आसान होगा।
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नई दुकानें नहीं खुलेंगी
सूत्रों के मुताबिक सरकार कोई नई शराब दुकान खोलने की योजना में नहीं है। फिलहाल मौजूदा दुकानों की ही नीलामी की जाएगी।
19,000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य
नए वित्तीय वर्ष में सरकार ने करीब 19,000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया है। यह पिछली बार से लगभग 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है।
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अगर नई नीति लागू होती है तो शराब की कीमत, नीलामी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
