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Board Exams Action : परीक्षा सीजन में सख्ती, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक

हाइलाइट्स

  • परीक्षा सत्र के दौरान रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित

  • सड़क, मैरिज गार्डन और निजी आयोजनों पर लागू आदेश

  • तय डेसीबल सीमा से अधिक ध्वनि पर सख्त कार्रवाई

  • डीजे संचालकों से लिखित बाउंड भरवाए गए

  • उल्लंघन पर पुलिस की विशेष निगरानी और कार्रवाई

Board Exams Action : ग्वालियर/अशोकनगर। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अशोकनगर में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सड़कों, मैरिज गार्डन और निजी आयोजनों सभी जगहों पर लागू रहेगा।

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कोतवाली थाना अशोकनगर प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने मंगलवार को शहर के सभी डीजे संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा सत्र के दौरान किसी भी स्थिति में रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा।

डेसीबल सीमा का सख्ती से पालन

पुलिस ने कहा है कि न्यायालय द्वारा तय ध्वनि सीमा (डेसीबल गाइडलाइन) का पालन अनिवार्य होगा। तेज आवाज, भारी बेस और निर्धारित सीमा से अधिक साउंड सिस्टम पर कार्रवाई की जाएगी।

शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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जबरदस्ती होने पर तुरंत सूचना दें

बैठक में डीजे संचालकों ने बताया कि कई बार आयोजनकर्ता देर रात तक डीजे चलाने का दबाव बनाते हैं। इस पर थाना प्रभारी ने निर्देश दिए कि यदि कोई जबरदस्ती करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

इसके लिए संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

लिखित बाउंड भरवाए, निगरानी रहेगी

पुलिस ने सभी डीजे संचालकों से लिखित बाउंड भरवाए हैं। साथ ही रात 10 बजे के बाद विशेष निगरानी रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर साउंड सिस्टम जब्त करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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प्रशासन का कहना है कि यह कदम छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा को शांतिपूर्ण माहौल देने के लिए उठाया गया है।

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