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Inflammatory Posts : भड़काऊ पोस्ट और कमेंट करने पड़ेगा महंगा, BNSS धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई

Action against inflammatory posts

Action against inflammatory posts : भोपाल। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और कमेंट करने वालों को अब महंगा पड़ सकता है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने साफ आदेश जारी किए हैं कि सांप्रदायिक पोस्ट पर कमेंट या क्रॉस कमेंट करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी।

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कमिश्नर का कहना है कि पोस्ट से ज्यादा कमेंट और क्रॉस कमेंट समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं। ऐसे सक्रिय सोशल मीडिया यूजर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत एक्शन लिया जाएगा। यह आदेश शहर में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।

कमेंट से ज्यादा वैमनस्यता

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भड़काऊ पोस्ट तो एक व्यक्ति करता है, लेकिन कमेंट और क्रॉस कमेंट से बहस बढ़ती है और समाज में तनाव फैलता है।

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कई यूजर जानबूझकर ऐसे कमेंट करते हैं, जो सोशल मीडिया वार्स को भड़काते हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है। शिकायत मिलते ही FIR दर्ज होगी और गिरफ्तारी हो सकती है।

BNSS धारा 163 के तहत कार्रवाई

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले कृत्यों पर सख्त प्रावधान करती है। इसमें भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने, कमेंट करने या शेयर करने पर सजा का प्रावधान है।

पुलिस ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लें। साइबर सेल भी सक्रिय है। आदेश का मकसद समाज में शांति बनाए रखना है।

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पुलिस ने अपील की कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से पोस्ट करें। अफवाह या भड़काऊ सामग्री से दूर रहें। ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करें।

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