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Harda News : दो क्रशर मालिकों पर 9.95 करोड़ का जुर्माना, अवैध खनन और स्टाम्प ड्यूटी चोरी में फंसे

9.95 Crore Fine Imposed On Two Crusher Operators

Harda News : मध्य प्रदेश। हरदा में अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने दो बड़े क्रशर संचालकों पर कुल 9 करोड़ 95 लाख 400 रुपए का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है। पहले आरोपी हैं खरड़ स्थित सागर स्टोन क्रशर के मालिक राहुल पटेल और दूसरे हैं हरदा के आयुष क्रशर के संचालक राजेश सिरोही। जांच में पाया गया कि दोनों ने मिलकर कुल 27,639 घन मीटर पत्थर (गिट्टी) का अवैध उत्खनन किया था।

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मध्य प्रदेश अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण निवारण नियम-2022 के तहत यह कार्रवाई की गई है। दोनों पर 4 करोड़ 97 लाख 50 हजार 200 रुपए जुर्माना और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में लगाई गई है। यानी प्रत्येक क्रशर मालिक को करीब-करीब 5 करोड़ रुपए देने होंगे।

सबसे गंभीर मामला आयुष क्रशर के मालिक राजेश सिरोही का है। उन पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी का भी आरोप लगा है। उन्होंने ग्राम धनवाड़ा की खसरा नंबर 94/1, 103/1 और 103/2 की कुल 3.500 हेक्टेयर कृषि भूमि को 2 नवंबर 2023 को सोहन जाट और आयुष गोखले को बेचा था लेकिन इसी जमीन पर कृषि भूमि दिखाकर खनन पट्टा ले लिया गया।

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इससे शासन को लाखों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ। अपर कलेक्टर ने इस मामले में जिला पंजीयक हरदा को अलग से जांच और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं।

अपर कलेक्टर ने दोनों संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि तय समय में पूरी राशि शासन के खाते में जमा करें और चालान की कॉपी जमा करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत भू-राजस्व बकाया की तरह पूरी राशि जब्त की जाएगी। इसके लिए तहसीलदार हरदा और तहसीलदार खिरकिया को मांग-पत्र जारी करने को कहा गया है।

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