How Much Gold Can Legally Bring from Dubai : दुबई जिसे ‘गोल्ड का शहर’ कहा जाता है भारत की तुलना में 8 से 9% सस्ता सोना बेचता है। यही कारण है कि वहां घूमने या काम के सिलसिले में जाने वाले लोग अक्सर सोना खरीदकर भारत लाने की सोचते हैं। लेकिन सावधान! यह काम जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। हाल ही में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की सोना तस्करी की घटना ने सबका ध्यान खींचा है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उनके पास से 14.2 किलो सोना जब्त किया गया और अब उन पर 102 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगा है। यह मामला न केवल सनसनीखेज है, बल्कि नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए एक बड़ा सबक भी है। आइए जानते हैं दुबई में सोने की कीमत, भारत में सोना लाने के नियम।
दुबई में क्यों सस्ता है सोना?
दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत वर्तमान में 85,000 से 88,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। भारत में यही सोना 8-9% अधिक महंगा पड़ता है, यानी करीब 95,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। इस कीमत के अंतर की मुख्य वजह है:
- दुबई में सोने पर कोई जीएसटी या आयात शुल्क नहीं लगता, जबकि भारत में 3% जीएसटी और अन्य कर लागू होते हैं।
- दुबई में सोने की रिफाइनिंग और ज्वेलरी बनाने की लागत भारत से कम है।
- दुबई का गोल्ड सूक और दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर (DMCC) वैश्विक स्तर पर सोने का व्यापार बढ़ाते हैं।
इन कारणों से दुबई भारतीय खरीदारों के लिए आकर्षक है, लेकिन सस्ते सोने का लालच कई बार कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है।
भारत में सोना लाने के नियम
भारत सरकार ने विदेश से सोना लाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत, सोना लाने की सीमा और शर्तें इस प्रकार हैं:
पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक सोने के गहने (मूल्य 50,000 रुपये तक) बिना टैक्स के ला सकते हैं।
महिला यात्री: 40 ग्राम तक सोने के गहने (मूल्य 1 लाख रुपये तक) बिना टैक्स के ला सकती हैं।
15 साल से कम उम्र के बच्चे: समान छूट, लेकिन केवल गहनों (जैसे चेन, अंगूठी, झुमके) पर लागू, न कि सोने की ईंटों या सिक्कों पर।
6 महीने से अधिक विदेश प्रवास: यदि आप 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे हैं, तो 1 किलो तक सोना चेक-इन बैग में ला सकते हैं, बशर्ते आप कस्टम ड्यूटी चुकाएं।
कस्टम ड्यूटी की दरें:
20-50 ग्राम (पुरुष) / 40-100 ग्राम (महिला): 3% टैक्स।
50-100 ग्राम (पुरुष) / 100-200 ग्राम (महिला): 6% टैक्स।
100 ग्राम से अधिक (पुरुष) / 200 ग्राम से अधिक (महिला): 10% टैक्स।
- सोने की खरीद का पक्का बिल अनिवार्य है, जिसमें शुद्धता, वजन और खरीद की तारीख हो।
- सोने को रेड चैनल में घोषित करना जरूरी है। ग्रीन चैनल में बिना घोषणा के सोना लाना गैरकानूनी है।
- बिना बिल या घोषणा के सोना लाने पर जब्ती, जुर्माना और 7 साल तक की जेल हो सकती है।
क्या है रान्या राव का मामला
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव का मामला इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि नियम तोड़ने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने उन्हें 14.2 किलो सोना तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
रान्या ने सोने को अपनी पोशाक और विशेष बेल्ट में छिपाया था। उनकी बार-बार दुबई यात्रा (पिछले एक साल में 30 बार) ने संदेह पैदा किया। जांच में उनके घर से 2.06 करोड़ की ज्वेलरी और 2.67 करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए गए।
DRI ने बताया कि रान्या ने 4.83 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी चुराने की कोशिश की। अब उन पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है, और कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत मुकदमा चल रहा है।
अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो उनकी संपत्ति जब्त हो सकती है। यह मामला साफ करता है कि सस्ता सोना लाने का लालच जेल और भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।