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Harda Cheque Bounce News : हरदा कोर्ट का फैसला, चेक बाउंस मामले में महिला दोषी, 6 माह कारावास

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हाइलाइट्स

  • हरदा की महिला को कोर्ट ने सुनाई सजा
  • मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिया था ऋण
  • चेक बाउंस होने पर दर्ज हुआ था मामला
  • 6 माह का साधारण कारावास और जुर्माना भी लगाया

 

Harda Cheque Bounce News : हरदा।  हरदा जिले के नांदरा गांव की एक महिला को चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए ऋण के भुगतान न करने से जुड़ा है।

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खाते में राशि न होने से बाउंस हुआ चेक

अधिवक्ता शिव विलास सराफ के अनुसार, आरोपी सुनीता सोलंकी ने योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण लिया था, जिसमें से 86,740 रुपए बकाया रह गए थे। महिला द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अबगांवखुर्द शाखा के खाते से दिया गया चेक पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया।

न्यायालय ने माना दोषी

मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रेमदीप शाह ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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प्रतिकर राशि जमा करने के निर्देश

न्यायालय ने आरोपी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हरदा शाखा को 93,865 रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया है। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो महिला को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।

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