हाइलाइट्स
- हर शुक्रवार अवैध निर्माण मामलों की सुनवाई
- दिन में दो बार तय समय पर होगी प्रक्रिया
- इंजीनियर और अधिकारी रहेंगे मौजूद
- सफाई और टैक्स वसूली पर भी सख्ती
Bhopal Illegal colonies : भोपाल। शहर में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू की है। अब हर शुक्रवार को अवैध निर्माण से जुड़े मामलों की नियमित सुनवाई की जाएगी।
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यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में लिया गया है। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने सिटी प्लानर और इंजीनियरों को सुनवाई के दौरान मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है।
दिन में दो बार होगी सुनवाई
नगर निगम के अनुसार, अवैध निर्माण से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई
- दोपहर 12 से 2 बजे
- शाम 4 से 5 बजे
के बीच भवन अनुज्ञा शाखा में की जाएगी।
इस दौरान संबंधित क्षेत्र के नगर निवेशक, सहायक यंत्री और उप यंत्री की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
वसूली बढ़ाने के भी निर्देश
कमिश्नर ने टाइम लिमिट बैठक में संपत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार, लीज रेंट समेत अन्य करों और शुल्कों की वसूली को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
सफाई व्यवस्था पर भी फोकस
समीक्षा बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए।
- मुख्य मार्गों और बाजारों में साफ-सफाई बेहतर करने को कहा गया
- सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी
- कचरा अलग-अलग न देने और डस्टबिन न रखने पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा
- सीएंडडी वेस्ट डालकर रास्ता बाधित करने वालों पर भी सख्ती होगी
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