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Bhopal cow smuggling update : भोपाल में गोमांस तस्करी केस में असलम कुरैशी की जमानत पर सुनवाई, विरोध की चेतावनी

Bhopal cow smuggling update

हाइलाइट्स

  • गोमांस तस्करी मामले में असलम कुरैशी की जमानत खारिज।

  • सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला।

  • SIT ने 500 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया।

  • विरोध की चेतावनी, रासूका लगाने की मांग उठी।

Bhopal cow smuggling update: भोपाल।   राजधानी में गोमांस तस्करी मामले के आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले लोअर कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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सेशन कोर्ट में जमानत पर बहस

बुधवार को हुई सुनवाई में आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि असलम निर्दोष है और उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, शासकीय पक्ष ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

एसआईटी ने पेश किया 500 पेज का चालान

मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने जांच पूरी कर 6 मार्च को करीब 500 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया था। इसमें आरोपी असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब के खिलाफ साक्ष्य शामिल किए गए हैं।

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विरोध की चेतावनी, रासूका की मांग

कुछ संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासूका) लगाने की मांग भी उठाई गई है।

26 टन मांस से भरा कंटेनर पकड़ा गया था

यह मामला 17 दिसंबर 2025 का है, जब जहांगीराबाद इलाके में एक कंटेनर पकड़ा गया था। इसमें करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा जा रहा था। जांच के दौरान सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां रिपोर्ट में गोमांस होने की पुष्टि हुई।

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रिपोर्ट आने के बाद 8 जनवरी को जहांगीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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