Latest

Rajgarh LPG News : राजगढ़ में गैस की कालाबाजारी पर चेतावनी तय कीमत से ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई

Rajgarh LPG News

हाइलाइट्स

  • राजगढ़ में गैस को लेकर अफवाह फैलाने पर प्रशासन सख्त।

  • कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए।

  • गैस एजेंसियों को स्टॉक और कीमत प्रदर्शित करने के निर्देश।

  • तय कीमत से अधिक वसूली और अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई।

Rajgarh LPG News : राजगढ़।  मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता और कीमतों को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

Lok Adalat Bhopal : भोपाल जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत, 60 खंडपीठों में लंबित मामलों की सुनवाई

प्रशासन का कहना है कि इन आदेशों का उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है।

गैस एजेंसियों को स्टॉक और कीमत प्रदर्शित करने के निर्देश

जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी एलपीजी गैस एजेंसियों को अपने गोदाम और एजेंसी परिसर के बाहर प्रतिदिन उपलब्ध गैस सिलेंडरों का स्टॉक और निर्धारित कीमत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।

Sehore News today : ऊर्जा संकट के बीच आईपीएल रद्द करने की मांग, सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया ज्ञापन

इसके साथ ही गैस वितरण करने वाले वाहनों पर भी स्टिकर और बैनर के माध्यम से उपभोक्ताओं को सही जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर अनिवार्य

उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक गैस एजेंसी को टोल-फ्री नंबर जारी कर उसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

एजेंसियों को शिकायतों का एक रजिस्टर भी रखना होगा, ताकि शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जा सके।

Harda Fire News : टिमरनी कचरा प्लांट में भीषण आग, लाखों की मशीनरी जलकर खाक, ढाई घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड

तय कीमत से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दर से अधिक कीमत पर गैस रिफिलिंग करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही सभी गैस एजेंसियों को हर सप्ताह गैस वितरण से जुड़ी जानकारी संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई

प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर गलत या भ्रामक जानकारी साझा नहीं करेगा।

MP LPG Crisis 2026 : मध्यप्रदेश में गैस संकट, हॉस्पिटल और हॉस्टल मेस प्रभावित, रायसेन में प्रदर्शन और लंबी कतारें

नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 समेत अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *