हाइलाइट्स
- भोपाल में गोमांस तस्करी मामला, असलम कुरैशी को जमानत नहीं मिली
- लोकायुक्त और पुलिस ने 500 पेज का चालान न्यायालय में पेश किया
- जहांगीराबाद में 26 टन मांस मुंबई भेजते पकड़ा गया
- SAP और फॉरेंसिक डेटा के साथ जांच जारी
Bhopal Crime News : भोपाल। भोपाल में गोमांस तस्करी के गंभीर मामले में आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने जमानत नहीं दी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
जमानत अर्जी खारिज
सुनवाई में आरोपी के वकील ने दावा किया कि असलम कुरैशी निर्दोष हैं और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
पुलिस ने पेश किया 500 पेज का चालान
पुलिस की एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद 6 मार्च को असलम कुरैशी और ड्राइवर शोएब के खिलाफ करीब 500 पेज का चालान न्यायालय में पेश किया था।
Harda Agricultural Market : हरदा कृषि मंडी में 18 से 22 मार्च तक नीलामी कार्य बंद
मामला कैसे आया सामने
-
17 दिसंबर 2025 को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जहांगीराबाद के पास एक कंटेनर पकड़ा।
-
कंटेनर में लगभग 26 टन मांस मुंबई भेजा जा रहा था।
-
आरोप था कि स्लॉटर हाउस में गोवंश का अवैध कत्ल कर मांस चोरी-छिपे बाहर भेजा जा रहा था।
पुलिस ने मांस के सैंपल मथुरा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि होने के बाद 8 जनवरी को जहांगीराबाद थाने में FIR दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने असलम कुरैशी और शोएब को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
लोकायुक्त और पुलिस की जांच जारी है। अब यह देखना बाकी है कि कोर्ट और जांच एजेंसियां अन्य आरोपियों और स्लॉटर हाउस से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका कितनी सामने लाती हैं।