MP News : प्राइवेट अस्पताल की टेक्नीशियन से 5 साल तक किया दुष्कर्म, मना करने पर की मारपीट

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MP News : इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पलासिया थाना क्षेत्र में एक 29 वर्षीय महिला टेक्नीशियन के साथ 5 वर्षों तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी भोपाल के गंधवानी निवासी योगेश परिहार (पुत्र पदमसिंह परिहार) ने परिवारिक शादी में पहचान के बाद महिला को ‘शादी’ का लालच देकर शोषण किया। विरोध पर मारपीट कर भाग गया। पीड़िता ने पलासिया थाने में शिकायत की, लेकिन FIR न दर्ज होने पर बांक थाने पहुँची। बांक पुलिस ने POCSO एक्ट, IPC की धारा 376 (दुष्कर्म), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (धमकी) के तहत केस दर्ज कर पलासिया को ट्रांसफर किया। पुलिस योगेश की तलाश में जुटी है। गंधवानी शादी में पहचान पीड़िता मूल रूप से गंधवानी की रहने वाली है, जो 6 वर्ष पहले पारिवारिक शादी में योगेश से मिली। योगेश ने मोबाइल नंबर लिया और 7 महीने तक बातचीत की। जून 2021 में पीड़िता नौकरी के लिए इंदौर पहुँची और बड़ी ग्वालटोली में किराए का कमरा लिया। 30 जुलाई 2021 को योगेश पहली बार आया और शादी का वादा कर दुष्कर्म किया। उसके बाद हर महीने आता रहा। पीड़िता ने कहा, “योगेश ने कहा कि मकान बनवा रहा है, काम पूरा होने पर शादी। पैसे भी लिए।” सितंबर 2025 में फिर आया, संबंध बनाए। शादी की बात पर इनकार कर मारपीट की। विरोध पर ब्लैकमेल रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते 17 सितंबर की रात योगेश आया और कहा कि परिवार ने दूसरी लड़की पसंद कर ली। विवाद पर जातिसूचक शब्द कहे, फोटो-वीडियो वायरल धमकी दी। मकान मालिक के पहुँचने पर भागा। पीड़िता ने भाई-बहन को बताया। रात में पलासिया थाने गईं, लेकिन FIR न दर्ज हुई। 19 सितंबर को गाँव पहुँचीं। परिवार की सलाह पर 15 दिन बाद बांक थाने में शिकायत दर्ज की। बांक पुलिस ने POCSO, IPC 376, 420, 506 के तहत केस दर्ज कर पलासिया को ट्रांसफर किया। पलासिया थाना प्रभारी ने कहा, “बयान दर्ज कर लिया है। योगेश फरार है, फिलहाल एक टीम द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। पीड़िता सुरक्षित है,अभी पीड़िता की काउंसलिंग चल रही।

MP News : किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में बैन कप सिरप लिखी तो जाएंगे जेल, जहरीले कफ सिरप के बाद प्रशासन अलर्ट

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MP News : इंदौर। जहरीली कप सिरप कांड के बाद इंदौर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जानकारी के मुताबिक, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जहरीले कफ सिरप के मामले में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित ड्रग्स वाली कप सिरप अगर किसी डॉक्टर ने लिखी तो एफआईआर दर्ज कर सीधे जेल भेजें देंगे। इसको लेकर आज से प्रशासनिक अमला कफ सिरप की जांच भी करेगा। उन्होंने सीएमएचओ, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए हैं कि दवा बाजार, मेडिकल स्टोर व शिशु रोग विशेषज्ञ अस्पतालों पर नजर रखे। अगर कहीं कोई हुई चूक तो सख्त कार्रवाई करें। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिस जहरीले कफ सिरप के कारण छिंदवाड़ा में बच्चों की जान गई वो इंदौर में सप्लाई नहीं हुई थी।